आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना
आर बी आई/2010-11/169 13 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय / महोदया, आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापिसी संव्यवहार - खाता स्टेटमेंट के लिए सूचना कृपया उपरोक्त विषय पर 16 जून 2009 का हमारा परिपत्र RBI/2008-09/499 (DPSS CO RTGS No. 2246 / 04.04.002 / 2008-2009) देखें । जिसमें बैंको से आर टी जी एस वापसी संव्यवहार में आवश्यक सूचना एक समान रूप से देने के लिए सूचित किया था। 2. तथापि हमें यह जानकारी मिली है कि ग्राहकों को उनके खाता विवरण के साथ वापसी संव्यवहार की आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती है। खाता विवरण में यह जानकारी नहीं होने से ग्राहकों को इसके समाधान में कठिनाई हो रही है। 3. तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आर टी जी एस और एन ई एफ टी के सहभागी सभी बैंक ग्राहकों के खाता स्टेटमेंट में आर टी जी एस / एन ई एफ टी वापसी संव्यवहार संबंधी निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराए:
4. सभी आर टी जी एस और एन ई एफ टी के सहभागी बैंकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अनुदेशों को 1 अक्तूबर 2010 तक कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। कृपया परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय, (जी. पद्मनाभन) |