आरटीजीएस प्रणाली - एनईएफटी ग्राहक सुविधा केंद्रों का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरटीजीएस प्रणाली - एनईएफटी ग्राहक सुविधा केंद्रों का उपयोग
भा.रि.बैं./2010-11/327 24 दिसंबर 2010 आरटीजीएस और एनईएफटी में भागीदार सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं महोदया / महोदय, आरटीजीएस प्रणाली - एनईएफटी ग्राहक सुविधा केंद्रों का उपयोग कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीपीएसएस (केका) ईपीपीडी सं. 893/04.03.02/2009-2010 दिनांक 11 नवंबर 2009 का संदर्भ लें। 2. आप जानते ही हैं कि पिछले वर्षों में आरटीजीएस के ग्राहक लेनदेनों में बहुत वृद्धि हुई है, इस समय आरटीजीएस प्रणाली में औसतन प्रतिदिन 1,50,000 ग्राहक लेनदेन निपटाए जाते हैं। चूंकि आरटीजीएस प्रणाली से अधिक मूल्य वाले तथा समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेनदेनों को निपटाया जाता है इसलिए सभी सदस्य बैंकों को ग्राहक शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने की ज़रूरत है। 3. हम सूचित करते हैं कि इस प्रक्रिया को और सहज बनाने और ग्राहक शिकायतों के शीघ्र निपटान एवं निराकरण हेतु एनईएफटी के लिए स्थापित किए गए मौजूदा ग्राहक सेवा केंद्रों को अब से आरटीजीएस ग्राहक लेनदेनों की ग्राहक शीकायतों के लिए भी उपयोग किया जाए। 4. एनईएफटी तथा आरटीजीएस दोनों की ग्राहक शिकायतों संबंधी ग्राहक सुविधा केंद्रों के बढ़े हुए दायरे के बारे में, ग्राहकों को जागरुक बनाने के उद्देश्य से आवश्यक संपर्क विवरण सहित अपनी शाखा एवं वेबसाइट पर व्यापक प्रचार किया जाए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सीएफसी डायरेक्टरी हेतु आपसे प्राप्त होने वाली वाली अद्यतन जानकारी, यदि कोई हो, हमें 15 जनवरी 2011 तक उपलब्ध करा दें। 5. कृपया पावती दें तथा अनुपालन की पुष्टि करें। भवदीय, (जी. श्रीनिवास) |