रुपया आहरण व्यवस्था– क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया आहरण व्यवस्था– क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन
भारिबैंक/2014-15/134 18 जुलाई 2014 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, रुपया आहरण व्यवस्था– क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खाते खोलने और रखने से संबंधित अनुदेशों के ज्ञापन संबंधी, समय-समय पर यथा संशोधित 6 फरवरी 2008 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.28 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज़) परिपत्र सं.2] की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उल्लिखित परिपत्र के संलग्नक II के पैरा (ए) के अनुसार, अनिवासी विनिमय गृहों के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था संबंधी करार करने के लिए पहली बार मंजूरी लेने हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को, विनिर्दिष्ट फार्मेट में, अपना आवेदन पत्र प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी विमिय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था संबंधी करार करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को प्रथम बार अनुमति देने के अधिकार रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्यायोजित किए जाएं। तदनुसार, अनिवासी विनिमय गृहों के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विनिर्दिष्ट फार्मेट में, अपने आवदेन पहली बार मंजूरी प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता हो। अनुमति प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के तहत रुपया आहरण व्यवस्था संबंधी करार कर सकते हैं और उन्हें इस संबंध में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत सूचित करना चाहिए। 3. उल्लिखित परिपत्र के संलग्नक I के पैरा (जी) - रिपोर्टें/विवरण" के खंड (vii) के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के तहत विनिमय गृहों द्वारा रखे गए उनके वोस्ट्रो खातों के संबंध में, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अंतर्विष्ट अवधि के संबंध में, अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित, वार्षिक समीक्षा नोट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को वार्षिक आधार पर 30 जून तक प्रस्तुत करना चाहिए। अब से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित उक्त समीक्षा नोट हर वर्ष रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता है। 4. समय समय पर यथा संशोधित 6 फरवरी 2008 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 28 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज़) परिपत्र सं.2] द्वारा जारी सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी.पी.कानूनगो) |