रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता
आरबीआई/2012-13/507 24 मई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा एक्सिम बैंक महोदय /महोदया रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता कृपया 14 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 70/04.02.001/2012-13 देखें जिसके द्वारा कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज सहायता को 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक बढा दिया गया था। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ब्याज दर सहायता योजना के दायरे को विस्तारित करके उसे समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी लागू किया जाए।
3. इस संबंध में 24 मई 2013 का निदेश सं.बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.01/2012-13 संलग्न है । 4. 14 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भवदीय (प्रकाश चंद्र साहू) अनुलग्नकः यथोक्त बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.001/2012-13 24 मई 2013 रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, दिनांक 14 जनवरी 2013 के निदेश बैंपविवि. डीआईआर. (ईएक्सपी). बीसी. सं. 69 /04.02.001/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है : 2. यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ब्याज दर सहायता योजना के दायरे को विस्तारित करके उसे समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी लागू किया जाए।
(बि. महापात्र) अनुलग्नकः यथोक्त |