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रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

आरबीआई/2012-13/507
बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.94/04.02.001/2012-13

24 मई 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा एक्सिम बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय /महोदया

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

कृपया 14 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 70/04.02.001/2012-13 देखें जिसके द्वारा कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज सहायता को 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक बढा दिया गया था।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ब्याज दर सहायता योजना के दायरे को विस्तारित करके उसे समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी लागू किया जाए।

  1. अनुबंध -1 में दी गई सूची के अनुसार आईटीसी (एचएस) तथा वस्त्र उत्पादों की 6 टैरिफ लाइन।

  2. अनुबंध- 2 में दी गई सूची के अनुसार इंजीनियरिंग उत्‍पादों के क्षेत्र की विद्यमान 134 टैरिफ लाइन के अतिरिक्त 101 टैरिफ लाइन ।

3. इस संबंध में 24 मई 2013 का निदेश सं.बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.01/2012-13 संलग्न है ।

4. 14 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय

(प्रकाश चंद्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नकः यथोक्‍त


बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.93/04.02.001/2012-13

24 मई 2013

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, दिनांक 14 जनवरी 2013 के निदेश बैंपविवि. डीआईआर. (ईएक्सपी). बीसी. सं. 69 /04.02.001/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है :

2. यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ब्याज दर सहायता योजना के दायरे को विस्तारित करके उसे समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी लागू किया जाए।

  1. अनुबंध -1 में दी गई सूची के अनुसार आईटीसी (एचएस) तथा वस्त्र उत्पादों की 6 टैरिफ लाइन।

  2. अनुबंध- 2 में दी गई सूची के अनुसार इंजीनियरिंग उत्‍पादों के क्षेत्र की विद्यमान 134 टैरिफ लाइन के अतिरिक्त 101 टैरिफ लाइन ।

(बि. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

अनुलग्‍नकः यथोक्‍त

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