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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

आरबीआई/2008-09/204
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.39/07.02.001/2008-09
7 अक्तूबर 2008
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

कृपया उपर्युकत विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 15/ 07.02.01/2008-2009 देखें। वैश्विक तथा देशी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर, तथा जैसा कि 6 अक्तूबर 2008 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी 2008-09/447 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों  के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक घटाकर 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया जाए । यह तदर्थ तथा अस्थायी स्वरूप का उपाय है और चलनिधि की परिवर्तनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी निरंतर आधार पर समीक्षा की जाएगी ।

2. इससे संबंधित 7 अत्तूबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि. आरएफ.बीसी. सं. 38/ 07.02.001/2008-2009 की प्रतिलिपि संलग्न है।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

 
(बी.पी.विजयेंद्र )

मुख्य महाप्रबंधक

 

अनु : एक पत्रक

 
 

धग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 38/07.02.01/2008-09
7 अक्तूबर 2008

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 जुलाई 2008 की अपनी अधिसूचना गग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. सं. 14/07.02.01/ 2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटाकर उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 8.50 प्रतिशत होगा।

 

( वी.एस.दास )

कार्यपालक निदेशक

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