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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना -

आरबीआइ/2009-10/412
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 75 /07.02.01 /2009-10

21 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना -

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 फरवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 51/ 07.02.01 /2009-10 देखें।

2. वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर तथा 20 अप्रैल 2010 को जारी रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-2011 में वर्णित नीतिगत दृष्टिकोण के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. 21 अप्रैल 2010 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. सं.74 / 07.02.01/2009-10 की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बी.बीसी. सं. 74 /07.02.01 /2009-10

21 अप्रैल 2010

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 1 फरवरी 2010 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 50/07.02.01 /2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 6.00 प्रतिशत होगा ।

(वी.के.शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

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