भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआइ/2009-2010/ 300 01 फरवरी 2010 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
3. 01 फरवरी 2010 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि.वेंका.आरएफ.बीसी. सं.50/07.02.01/2009-10 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें । भवदीय, (आर.सी.षडंगी) अनुलग्नक: 1 ग्राआऋवि.वेंका.आरएफ.बीसी.सं.50/07.02.01/2009-10 01 फरवरी 2010 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 5 जनवरी 2009 को पूर्व में जारी अधिसूचना ग्राआऋवि.वेंका.आरएफ. बीसी.सं.80/07.02.01/2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने निर्दिष्ट प्रतिशत अंक होगा:
(जी. गोपालकृष्ण) |