भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
आरबीआइ/2008-09/231 |
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 48/07.02.01/2008-09 |
15 अक्तूबर 2008
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सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक |
महोदय |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना |
कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी.43 /07.02.01/2008-2009 देखें, जिसके द्वारा 11 अक्तूबर 2008 से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 150 आधार अंकों की कटौती करते हुए उसे निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से घटाकर 7.50 प्रतिशत करने की सूचना दी गयी थी । |
3.15 अक्तूबर 2008 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी. 47/ 07.02.01/2008-09 की एक प्रतिलिपि संलग्न है । |
4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें । |
भवदीय |
( बी.पी.विजयेंद्र ) |
मुख्य महाप्रबंधक |
अनु 1 |
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ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी.सं. 47/07.02.01/2008-200 |
15 अक्तूबर 2008
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अधिसूचना |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 10 अक्तूबर 2008 की पूर्व अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरएफ. बीसी. सं. 42/ 07.02.01/2008-2009 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा बनाये रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 250 आधार अंक घटाया जाएगा और वह उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 6.50 प्रतिशत होगा। |
( आनंद सिन्हा ) |
कार्यपालक निदेशक |