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(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते की वसूली के लिए योजना - शेष लेनदेन के विवरण प्रस्तुत करना - वित्तीय वर्ष 2014-15

आरबीआई/2014-15/521
डीजीबीए.जीएडी.सं.4407/42.01.029/2014-15

27 मार्च 2015

अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया,

(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते की वसूली के लिए योजना - शेष लेनदेन के विवरण प्रस्तुत करना - वित्तीय वर्ष 2014-15

कृपया 25 मार्च 2015 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4285/42.01.029/2014-15 का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी), अप्रत्यक्ष कर (सीबीईसी) और विभागीय मंत्रालयों के आपके बैंक की प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं में लेनदेन के संग्रह की रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सलाह दी गई है।

2. विभिन्न केन्द्रों पर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2015 तक बैंक अवकाश के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014-15 के राजस्व संग्रहण की वास्तविक स्थिति की रिपोर्टिंग में विलम्ब हो सकता है। अतः मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कर संग्रह के आंकड़ों की त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए। सामान्य प्रक्रिया में, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) के साथ निपटान के आंकड़े एजेंसी बैंकों की दैनिक रिपोर्टिंग में शामिल किए जाते हैं जबकि पाइपलाइन अवशिष्ट लेनदेन 15 अप्रैल 2015 तक रिपोर्ट किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 1, 2 और 3 अप्रैल 2015 के लिए दैनिक आधार पर अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार एमआईएस (MIS) प्रयोजन के लिए अलग से अवशिष्ट आंकड़े ईमेल पर प्रदान करें। इस प्रयोजन के लिए एजेंसी बैंक ऐसी शाखाओं, फोकल प्वाइंट शाखाओं, लिंक सेल और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों को आवश्यकतानुसार खुला रखने की व्यवस्था करें।

3. यह भी अनिवार्य है कि एजेंसी बैंक अवशिष्ट लेनदेन सहित अपने मार्च 2015 के संग्रह की सूचना एनएसडीएल और सीबीडीटी/सीबीईसी को बिना किसी देरी के तुरंत दें।

भवदीय

(के. गणेश)
उप महाप्रबंधक

संलग्नक : एक


अनुलग्नक

(1 अप्रैल 2015, 2 अप्रैल 2015 और 3 अप्रैल 2015 को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण)

मार्च अवशिष्ट लेनदेन की रिपोर्टिंग - मार्च 2015

बैंक का नाम:

स्थिति (इस दिनांक तक):

(राशि रुपये में)
कर विवरण (1) संग्रह की प्रणाली (2) कुल कर संग्रह (3) (4+5) जिनमें से CAS को पहले से रिपोर्ट किए गए (4) शेष भाग जिसकी सूचना दी जानी हो और जिसका निपटान किया जाना हो। (5)
सीबीडीटी (ज़ेडएओ वार) भौतिक      
इलेक्ट्रॉनिक      
सीबीईसी (ज़ेडएओ वार) भौतिक      
इलेक्ट्रॉनिक      
विभागीय मंत्रालय लेखा और अन्य भौतिक      
इलेक्ट्रॉनिक      

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