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एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना

आरबीआई/2018-19/210
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19

13 जून, 2019

डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को

महोदय

एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना

कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें:

  1. 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228
    डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17

  2. 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55
    डीजीबीए.जीबीडी.सं.505/31.02.007/2017-18

  3. 4 मई, 2018 दिनांकित पत्र सं. डीजीबीए.जीबीडी.सं.2773/43.33.001/2017-18

  4. 23 अगस्त, 2018 दिनांकित पत्र सं. डीजीबीए.जीबीडी.सं.470/43.33.001/2018-19

2. यह निर्णय लिया गया है कि 01 जनवरी, 2019 से एमडीआर दावों की प्रतिपूर्ति सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा की जाएगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त परिपत्र/पत्र इस परिपत्र की तारीख से हटा दिये गए हैं ।

भवदीया

(चारुलता एस कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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