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10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना – दिशा-निर्देश

आरबीआई/2011-12/255
ग्राआऋवि.एसएमईएवंएनएफएस.बीसी.सं. 29/06.11.01/2011-12

4 नवंबर 2011

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेग्राबैंकों को छोड़कर)

महोदया / महोदय,

10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में
1 प्रतिशत छूट की योजना – दिशा-निर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. एसएमईएवंएनएफएस. बीसी.सं. 62/06.11.01/2010-11 देखें। इस संबंध में, अब निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

क) यह योजना 31 मार्च 2012 तक बढ़ाई गई है।
ख) 1 अक्तूबर 2009 और 31 मार्च 2011 के बीच स्वीकृत और संवितरित ऋण नई उदारीकृत योजना की परिधि के बाहर है तथा उसे पुराने अनुदेशों (अर्थात् 20 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण) के अनुसार माना जाएगा।

बैंकों फिलहाल मूल योजना के अनुसार प्रतिपूर्ति का दावा करना जारी रख सकते हैं। नई योजना के दावों के लिए संशोधित अनुदेश दिए जाएंगे।

2.  ब्याज में छूट की योजना की अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

3.  कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

( सी.डी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

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