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10 लाख रूपए तक के आवास ऋण पर 1% ब्याज में छूट की योजना – दिशा-निर्देश

आरबीआइ / 2010-11 / 481
ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस.बीसी.सं. 62/06.11.01/2010-11

21 अप्रैल 2011

अध्यक्ष् / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

10 लाख रूपए तक के आवास ऋण पर 1% ब्याज में छूट की योजना – दिशा-निर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 अगस्त 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस. बीसी.सं.16/06.11.01/2010-11 तथा दिनांक 8 फरवरी 2011 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस.बीसी.सं. 52/06.11.01/2010-11 देखें।

2.  वर्ष 2011-12 के यूनियन बजट भाषण के पैरा 43 में यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान आवासीय लागत 20 लाख रूपए से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रूपए की लागत वाले आवास के लिए 10 लाख रूपए आवास ऋण से बढ़ाकर 15 लाख रूपए तक कर उदार बनाया जाए।

3.  अतः कृपया आप अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखा कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये दिशा-निर्देश तत्काल कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आवासीय छूट की योजना की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

4.  कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

( सी. डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

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