सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन देन – शॉर्ट सेलिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन देन – शॉर्ट सेलिंग
भारिबैं/2015-16/217 29 अक्तूबर 2015 सभी बाजार प्रतिभागी प्रिय महोदय/महोदया सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन देन – शॉर्ट सेलिंग उपर्युक्त विषय पर परिपत्र आइडीएमडी.सं./11.01.01(बी)/2006-07 दिनांक 31 जनवरी 2007, आइडीएमडी.डीओडी. सं. 3165/11.01.01(बी)/2007-08 दिनांक 1 जनवरी 2008, आइडीएमडी.पीसीडी.14/14.03.07/2011-12 दिनांक 28 दिसंबर 2011. आइडीएमडी.पीसीडी.21/14.03.07/2011-12 दिनांक 21 जून 2012, आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 और एफएमआरडी.डीआइआरडी.02/14.03.007/2014-15 दिनांक 24 दिसंबर 2014 द्वारा अद्यतन किये गये परिपत्र आइडीएमडी सं.03/11.01.01(बी)/2005-06 दिनांक 28 फरवरी 2006 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 2. परिपत्र आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और पीडी को एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म के अतिरिक्त ओटीसी बाजार में शॉर्ट सेल लेन देनों के विक्रय चरण को निष्पादित करने की अनुमति दी गयी थी । तथापि, इस समय सीएसजीएल खाताधारक (अभिरक्षक) और इसके गिल्ट एकाउंट होल्डर (जीएएच) के बीच शॉर्ट सेल किये जाने की अनुमति नहीं है । 3. सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता को सुविधाजनक बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में अर्थसुलभता बढ़ाने की दृष्टि से चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में यह घोषणा की गयी कि किसी अभिरक्षक द्वारा अपने जीएएच को शॉर्ट सेल करने की अनुमति प्रदान की जाये । 4. तदनुसार, निम्नवत यह निर्णय लिया गया है :
5. अभिरक्षक को लेन देन की रिपोर्ट एनडीएस-ओएम को करते समय उसे शॉर्ट सेल या रक्षा के रूप में जोड़ना होगा । ऐसे शॉर्ट सेल या रक्षात्मक लेन देन शॉर्ट सेल सीमा उपयोग की गणना करते समय हिसाब में लिये जायेंगे । 6. भारतीय रिज़र्व बैंक में निपटान के समय अभिरक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एसजीएल में पर्याप्त जमाराशि है, अन्यथा उसे एसजीएल बाउंस के रूप में माना जायेगा और फलतः उन पर समय-समय पर यथा संशोधित आरबीआई परिपत्र आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर में यथा निर्धारित दंड लगाये जायेंगे । 7. बैंकों और पीडी को युक्तियुक्त प्रणालियाँ और आंतरिक नियंत्रण-तंत्र स्थापित करने होंगे, जिनमें दैनिक आधार पर ऐसे लेन देनों की 100% लेखापरीक्षा शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल के लिए समय-समय पर निर्धारित विनियामक सीमाओं का पालन किया जाता है । 8. पात्र प्रतिष्ठानों को प्रतिभूति वार दैनिक शॉर्ट सेल स्थिति की विधिवत प्रमाणित रिपोर्ट, अनुबंध में दिये गये फार्मैट में, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई के पास मासिक आधार पर उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक भेजनी चाहिए । रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल से भेजी जाये । 9. पूर्वोक्त परिपत्रों में अंतर्विष्ट अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । भवदीय, (आर.सुब्रमणियन) अनुलग्नक : यथोक्त जीओआइ प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेन देनों की मासिक रिपोर्टिंग माह - - - - - - - - के लिए रिपोर्ट बैंक/पीडी का नाम : - - - - - - - - - - - - प्रतिभूति - - - - - - - - - -
1. माह के अंतिम दिन शामिल नहीं की गयी सबसे पुराने शॉर्ट सेल लेन देनों की अवधि (दिनों की संख्या) : - -दिन 2. माह के अंतिम दिन शामिल की गयी सबसे पुराने शॉर्ट सेल लेन देनों की अवधि (दिनों की संख्या) : - - - -दिन प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के शॉर्ट सेल के संबंध में वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ । [ समवर्ती/आंतरिक लेखापरीक्षक ] |