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सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन देन – शॉर्ट सेलिंग

भारिबैं/2015-16/217
एफएमआरडी.डीआइआरडी.5/14.03.007/2015-16

29 अक्तूबर 2015

सभी बाजार प्रतिभागी

प्रिय महोदय/महोदया

सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार लेन देन – शॉर्ट सेलिंग

उपर्युक्त विषय पर परिपत्र आइडीएमडी.सं./11.01.01(बी)/2006-07 दिनांक 31 जनवरी 2007, आइडीएमडी.डीओडी. सं. 3165/11.01.01(बी)/2007-08 दिनांक 1 जनवरी 2008, आइडीएमडी.पीसीडी.14/14.03.07/2011-12 दिनांक 28 दिसंबर 2011. आइडीएमडी.पीसीडी.21/14.03.07/2011-12 दिनांक 21 जून 2012, आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 और एफएमआरडी.डीआइआरडी.02/14.03.007/2014-15 दिनांक 24 दिसंबर 2014 द्वारा अद्यतन किये गये परिपत्र आइडीएमडी सं.03/11.01.01(बी)/2005-06 दिनांक 28 फरवरी 2006 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. परिपत्र आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर 2014 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और पीडी को एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म के अतिरिक्त ओटीसी बाजार में शॉर्ट सेल लेन देनों के विक्रय चरण को निष्पादित करने की अनुमति दी गयी थी । तथापि, इस समय सीएसजीएल खाताधारक (अभिरक्षक) और इसके गिल्ट एकाउंट होल्डर (जीएएच) के बीच शॉर्ट सेल किये जाने की अनुमति नहीं है ।

3. सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता को सुविधाजनक बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में अर्थसुलभता बढ़ाने की दृष्टि से चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में यह घोषणा की गयी कि किसी अभिरक्षक द्वारा अपने जीएएच को शॉर्ट सेल करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

4. तदनुसार, निम्नवत यह निर्णय लिया गया है :

  1. कोई अभिरक्षक अनुमत शॉर्ट सेल सीमा के भीतर अपने जीएएच के साथ शॉर्ट सेल लेन देन कर सकता है

  2. कोई अभिरक्षक अपने जीएएच से भिन्न किसी बाजार प्रतिभागी के साथ संबंधित प्रतिभूति में किये गये शॉर्ट सेल लेन देन को विनियमित करने के लिए रक्षात्मक लेन देन कर सकता है ।

5. अभिरक्षक को लेन देन की रिपोर्ट एनडीएस-ओएम को करते समय उसे शॉर्ट सेल या रक्षा के रूप में जोड़ना होगा । ऐसे शॉर्ट सेल या रक्षात्मक लेन देन शॉर्ट सेल सीमा उपयोग की गणना करते समय हिसाब में लिये जायेंगे ।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक में निपटान के समय अभिरक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एसजीएल में पर्याप्त जमाराशि है, अन्यथा उसे एसजीएल बाउंस के रूप में माना जायेगा और फलतः उन पर समय-समय पर यथा संशोधित आरबीआई परिपत्र आइडीएमडी.पीसीडी.06/14.03.07/2014-15 दिनांक 30 सितंबर में यथा निर्धारित दंड लगाये जायेंगे ।

7. बैंकों और पीडी को युक्तियुक्त प्रणालियाँ और आंतरिक नियंत्रण-तंत्र स्थापित करने होंगे, जिनमें दैनिक आधार पर ऐसे लेन देनों की 100% लेखापरीक्षा शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल के लिए समय-समय पर निर्धारित विनियामक सीमाओं का पालन किया जाता है ।

8. पात्र प्रतिष्ठानों को प्रतिभूति वार दैनिक शॉर्ट सेल स्थिति की विधिवत प्रमाणित रिपोर्ट, अनुबंध में दिये गये फार्मैट में, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई के पास मासिक आधार पर उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक भेजनी चाहिए । रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल से भेजी जाये ।

9. पूर्वोक्त परिपत्रों में अंतर्विष्ट अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय,

(आर.सुब्रमणियन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


अनुबंध

जीओआइ प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेन देनों की मासिक रिपोर्टिंग

माह - - - - - - - - के लिए रिपोर्ट

बैंक/पीडी का नाम : - - - - - - - - - - - -

प्रतिभूति - - - - - - - - - -

क्रम सं. लेन देन की तिथि दिन के आरंभ में शॉर्ट पोजिशन दिन के दौरान शॉर्ट सेल की गयी प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित के द्वारा दिन के दौरान शामिल की गयी शॉर्ट पोजिशन दिन के अंत में शॉर्ट पोजिशन दिन के दौरान अधिकतम शॉर्ट पोजिशन विनियामक सीमा
      एनडीएस-ओएम रिपोर्टित-अपना ग्राहक रिपोर्टित- अन्य एनडीएस-ओएम डब्लूआइ रिपोर्टित-अपना ग्राहक रिपोर्टित- अन्य प्राथमिक नीलामी      
                           
# नकदी प्रतिभूतियों के लिए बकाया स्टॉक का 0.75% या रु.600 करोड़, जो भी कम हो, और अनकदी प्रतिभूतियों के लिए बकाया स्टॉक का 0.25% । नकदी/अनकदी प्रतिभूतियों का वर्गीकरण उसी प्रकार किया जायेगा, जैसाकि एफआइएमएमडीए दावारा निर्धारित किया जाये
टिप्पणी : प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग सारणीबद्ध किया जायेगा

1. माह के अंतिम दिन शामिल नहीं की गयी सबसे पुराने शॉर्ट सेल लेन देनों की अवधि (दिनों की संख्या) : - -दिन

2. माह के अंतिम दिन शामिल की गयी सबसे पुराने शॉर्ट सेल लेन देनों की अवधि (दिनों की संख्या) : - - - -दिन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के शॉर्ट सेल के संबंध में वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ।

[ समवर्ती/आंतरिक लेखापरीक्षक ]

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