बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - मोबाइल शाखाएं और मोबाइल एटीएम - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - मोबाइल शाखाएं और मोबाइल एटीएम
आरबीआइ/2010-11/132 23 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - हमारे 1 दिसंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10 के अनुसार देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आम अनुमति दी गयी थी कि वे टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों (2001 जन गणना के अनुसार 49,999 तक की आबादी वाले) में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएं खोल सकते हैं, बशर्ते उनकी रिपोर्टिंग की जाए। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि शाखा प्राधिकरण नीति को और उदार बनाया जाए तथा देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आम अनुमति दी जाए कि वे टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों (2001 जन गणना के अनुसार 49,999 तक की आबादी वाले) में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में मोबाइल शाखाएं खोल सकते हैं, बशर्ते उनकी रिपोर्टिंग की जाए । 3. मोबाइल शाखा योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि एक सुरक्षित वैन में बैंक के दो- तीन पदाधिकारी बहियों, नकदी तिजोरी आदि के साथ बैठेंगे और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे । मोबाइल इकाई विनिर्दिष्ट दिनों/घंटों में प्रस्तावित स्थलों पर जाएगी। मोबाइल शाखा को उन गांवों/केंद्रों में नहीं जाना चाहिए जहाँ सहकारी बैंक हैं और उन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ वाणिज्य बैंकों की नियमित शाखाएँ हैं । मोबाइल शाखा को प्रत्येक गांव/स्थान में विनिर्दिष्ट दिनों और विनिर्दिष्ट घ्ांटों में समुचित समय तक रहना चाहिए ताकि ग्राहक उसकी सेवा का सही-सही लाभ उठा सकें । मोबाइल शाखा में किये गये लेनदेन आधार शाखा/डेटा केंद्र की बहियों में रिकार्ड किये जाएँगे। बैंक संबंधित गाँव में मोबाइल शाखा का व्यापक प्रचार कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न स्थलों में "विनिर्दिष्ट दिन और कामकाज के घंटों" के भी ब्यौरे होने चाहिए ताकि स्थानीय ग्राहकों को कोई भ्रम न रहे । इसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रचारित किया जाना चाहिए । जनता/ग्राहकों को सूचना देने के लिए मोबाइल शाखा के क्षेत्रों में इन ब्यौरों को प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। 4. इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ध(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आम अनुमति दी जाए कि वे रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उनके द्वारा चुने गये केंद्रों/स्थानों में मोबाइल एटीएम का परिचालन आरंभ कर सकते हैं, बशर्ते उनकी रिपोर्टिंग की जाए। 12 जून 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 137/22.01.001/2008-09 में दी गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 5. मोबाइल शाखाओं और मोबाइल एटीएम के ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध में दिये गये प्रोफार्मा में सूचित किये जाने चाहिए, जैसा कि 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 8/22.01.001/2010-11 के पैरा 19 में अपेक्षित है। भवदीय (ए. के. खौंड) बैंक : क. मोबाइल शाखाओं/कार्यालयों में परिचालन आरंभ करने से संबंधित रिपोर्टिंग फार्मेट
ख. मोबाइल एटीएम में परिचालन आरंभ करने से संबंधित रिपोर्टिंग फार्मेट
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