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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण नीति में रियायत – शाखा से इतर (ऑफ साइट) एटीएम

भारिबैं/2015-16/288
बैंविवि.संख्या.बीएपीडी.बीसी.72/22.01.001/2015-16

14 जनवरी 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

महोदय/महोदया,

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 –
शाखा प्राधिकरण नीति में रियायत – शाखा से इतर (ऑफ साइट) एटीएम

कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जून 2009 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी.137/22.01.001/2008-09 देखें जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध III में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन, प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना ही उनके द्वारा निर्धारित केन्द्रों/स्थानों पर शाखा से इतर एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुबंध IV में उन सुविधाओं के बारे में भी सूचित किया गया है जो एटीएम द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।

उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए तथा बैंकों को परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से, यह सूचित किया जाता है कि अब बैंक एटीएम के द्वारा अपने सभी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते प्रौद्योगिकी द्वारा यह संभव हो, तथा बैंकों/अन्य वास्तविक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए इस माध्यम का दुरुपयोग रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षात्माक उपायों की व्यवस्था की गई हो।

भवदीया,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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