बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना
आरबीआइ. सं. 2010-11/451 29 मार्च 2011
महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र् राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 28/03.05.90 ए/2010-11 देखें । 2. इस संबंध में हम आगे सूचित करते हैं कि टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में शाखाएं खोलने के पारीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा कर सकते हैं और कार्योपरांत सहज ही लाइसेंस जारी किए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें । उक्त लाइसेंस इस प्रकार खोली गई शाखा के परिसर में उसके ग्राहकों/जनता की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उनके मन में यह विश्वास रहे कि बैंक की उक्त शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है । 3. इस प्रकार खोली गई शाखाओं की सूचना अनुबंध में दिए गए प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जानी चाहिए और पहली ऐसी सूचना मार्च 2011 को समाप्त तिमाही की स्थिति के अनुसार भेजी जाए । भवदीय ( बी. पी. विजयेन्द्र) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम लाइसेंसीकरण की नीति को उदार बनाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के
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