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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

आरबीआइ/2009-2010/298
बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी.72/22.01.001/2009-10

1 फरवरी 2010
12 माघ 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -
शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 दिसंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/ 22.01.001/2009-10 का अनुबंध III देखें जिसमें अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले राज्यों के अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची दी गई है ।

2. उपर्युक्त में आंशिक संशोधन करते हुए हम सूचित करते हैं कि अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले राज्यों की सूची में अब जम्मू तथा कश्मीर राज्य को शामिल किया गया है और उसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य के निम्नलिखित अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों - अनंतनाग, डोडा, कूपवारा तथा पूंच - को उक्त परिपत्र के अनुबंध III के अंतर्गत अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले राज्यों के अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची में शामिल किया गया है ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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