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भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 42 (1) आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना

आरबीआई/2011-12/434
संदर्भ : बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी बीसी. 86 /12.01.001/2011-12

09 मार्च 2012

सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना

कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 24 जनवरी 2012 का हमारा परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी. बीसी. 74/12.01.001/2011-12 देखें।

2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख किया गया है, चलनिधि की वर्तमान तथा उभरती हुई परिस्थितियों की समीक्षा करने पर यह नि‍र्णय लि‍या गया है कि‍ अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक के आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर) को 10 मार्च 2012 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी नि‍वल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रति‍शत से 75 आधार अंक घटाकर 4.75 प्रति‍शत कर दि‍या जाए ।

3. 09 मार्च 2012 की संबंधि‍त अधि‍सूचना बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी. बीसी. 85/12.01.001/ 2011 -12 की प्रति‍लि‍पि‍ संलग्न है ।

4. कृपया प्राप्ति‍ सूचना दें ।

भवदीय

(पी. आर. रवि‍ मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी बीसी. 85/12.01.001/2011-2012

09 मार्च 2012

अधि‍सूचना

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति‍यों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 24 जनवरी 2012 की अधि‍सूचना बैंपवि‍वि‍.सं.आरईटी बीसी. 73/12.01.001/2011-2012 में आंशि‍क संशोधन करते हुए, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधि‍सूचि‍त करता है कि‍ प्रत्येक अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर) 10 मार्च 2012 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी नि‍वल मांग और मीयादी देयताओं का 4.75 प्रति‍शत होगा।

(जी. पद्मनाभन)
कार्यपालक नि‍देशक

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