भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1954 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1954 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआई /2011-12 /435 9 मार्च 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1954 की धारा 42(1) - कृपया उपर्युक्त विषय पर 25 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) सं 2 /12.03.000 /2011-12 देखें । 2. जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 9 मार्च 2012 को जारी प्रेस विज्ञप्ति 2011-2012/1441 में दिया गया है, चलनिधि की वर्तमान और उभरती स्थिती की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 10 मार्च 2012 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एन डी टी एल) के 5.50 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. 9 मार्च 2012 की संबंधित अधिसूचना सं.शबैंवि. बीपीडी. (एससीबी) डीआईआर सं. 7 /12.03.000 / 2011-12 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (एल.एम.कांबले) अनुलग्नक : 1 शबैंवि.बीपीडी (एससीबी).डीआईआर .सं.7 /12.03.000/2011-12 9 मार्च 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए तथा पूर्व में जारी 25 जनवरी 2012 की अधिसूचना शबैंवि.(पीसीबी).डीआईआर सं. 6/ 12. 03. 000 /2011-12 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 9 मार्च 2012 से आरंभ हानेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.75 प्रतिशत होगा । (एस. करूप्पासामी) |