कार्ड प्रेजेंट लेनदेन के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्ड प्रेजेंट लेनदेन के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय
आरबीआई/2013-14/380 26 नवंबर 2013 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/ महोदय / महोदया, कार्ड प्रेजेंट लेनदेन के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपाय कार्ड प्रेजेंट लेनदेन से संबन्धित सुरक्षा मामलों और जोखिम कम करने के उपायों पर दिनांक 22 सितम्बर 2011 के हमारे परिपत्र सहित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपायों से संबन्धित दिनांक 28 फ़रवरी 2013 और 24 जून 2013 के हमारे परिपत्र जिनमें कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न समय सीमाएं दर्शायी गई थीं, का संदर्भ लें। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित, “कार्ड प्रेजेंट लेनदेनो को सुरक्षित बनाने के संबंध में कार्य दल” (अध्यक्ष:गौरी मुखर्जी) ने यूआईडीएआई के आधार को घरेलू लेनदेनों के अतिरिक्त प्रमाणीकरण के कारक के एक कारगर विकल्प के रूप में मूल्यांकन करने की सिफ़ारिश की थी बशर्ते कि उसमें उल्लिखित कतिपय कार्यों को पूरा किया गया हो। इस सिफारिश का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्ड प्रेजेंट लेनदेनों के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक के रूप में आधार की व्यवहार्यता (बॉयोमीट्रिक सत्यापन) का मूल्यांकन करने के लिए एक अन्य कार्य दल बनाया गया था। 3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्य दल की सिफारिशों की जांच की गई है। कार्ड भुगतान ईकोसिस्टम में हाल की गतिविधियों एवं साथ ही साथ पिछले कुछ समय में आधार की स्केलेबिलिटी (Scalability) एवं प्रभावशीलता पर विचार करते हुए बैंकों को निम्नलिखित अनुसार सूचित किया जाता है:
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, (अधिनियम 2007 का 51) की धारा 18 के तहत जारी किया जा रहा है। 5 . इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय , (विजय चुग) |