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मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का 30 सितंबर 2009 के बाद भी जारी रहना

आरबीआइ/2009-10/264
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.47/09.03.01/2009-10

18 दिसंबर 2009

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार
योजना (एसआरएमएस) का 30 सितंबर 2009 के बाद
भी जारी रहना

कृपया दिनांक 29 जून 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 117/09.03.01/ 2008-09 देखें जिसमें बैंकों को मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का कार्यान्वयन 30 सितंबर 2009 तक पूरा करने के लिए सूचित किया गया था। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से इस योजना का कार्यान्वयन 30 सितंबर 2009 तक पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

चूंकि एसआरएमएस के अंतर्गत चुने गए मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास हेतु अब भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि किसी भी अपरिहार्य स्पील ओवर के लिए अब चूंकि वित्तीय वर्ष 2009-10 की अंतिम तिमाही का ही समय बचा है इसलिए आवेदकों को अधिमान्यत: 31 दिसंबर 2009 तक ऋण का वितरण कर दिया जाना चाहिए।

अत: इस संबंध में हमारे द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आप यह सुनिश्चित करें कि एसआरएमएस योजना का कार्यान्वयन 31 दिसंबर 2009 तक तथा अपरिहार्य मामलों में स्पील ओवर का कार्य 31 मार्च 2009 तक समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाए।

भवदीय

(मोलिना चौधरी)
उप महाप्रबंधक

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