निर्यात / आयात लेनदेनों का भुगतान/नपटान उन मुद्राओं में करना जिनकी प्रत्यक्ष विनिमय दर उपलब्ध नहीं होती है - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात / आयात लेनदेनों का भुगतान/नपटान उन मुद्राओं में करना जिनकी प्रत्यक्ष विनिमय दर उपलब्ध नहीं होती है
भारिबैंक/2015-16/307 4 फरवरी 2016 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, निर्यात / आयात लेनदेनों का भुगतान/नपटान उन मुद्राओं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों का ध्यान प्राप्ति और भुगतान के तरीके से संबन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 14/आरबी-2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत से किए गए निर्यातों की आगम राशि और भारत में किए गए आयातों के लिए भुगतान, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार प्राप्त की जा सकती है / किया जा सकता है। 2. इस प्रक्रिया को और उदार बनाने तथा निर्यातों और आयातों संबंधी लेनदेनों के भुगतान के लिए मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में की गई इन्वाइसिंग और लाभार्थी की मुद्रा में भुगतान करने के लिए, जो हालांकि परिवर्तनीय है किन्तु जिसके लिए प्रत्यक्ष विनिमय दर उपलब्ध नहीं होती है, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत ऐसे निर्यातों और आयातों संबंधी लेनदेनों के लिए (एशियाई समाशोधन प्रणाली से किए जाने वाले लेनदेनों को छोडकर) अनुमति प्रदान कर सकते हैं:
3. उपर्युक्त परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए 2015-16 के मास्टर निदेश सं.16 (माल और सेवाओं का निर्यात) तथा 2015-16 के मास्टर निदेश सं.17 (माल और सेवाओं का आयात) को तदनुसार अद्यतन कर दिया गया है। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |