एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के अंतर्गत समाशोधन प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के अंतर्गत समाशोधन प्रणाली
भा.रि.बैंक/2015-16/441 30 जून 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के अंतर्गत समाशोधन प्रणाली सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 26 दिसंबर 2008 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 43 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत एशियाई समाशोधन संघ (ACU) प्रणाली के सदस्यों को अपने लेनदेनों को “ACU-डॉलर” अथवा “ACU-यूरो” में समाशोधित (सेटलमेंट) करने का विकल्प दिया गया था। “ACU-डॉलर” एवं “ACU-यूरो” का मूल्य क्रमशः एक अमेरिकी डॉलर और एक यूरो के समान है। 2. चूंकि “ACU-यूरो” लेनदेनों की प्रोसेसिंग संबंधी भुगतान चैनल की अभी समीक्षा जारी है, अतः “ACU-यूरो” के प्रचालनों को 01 जुलाई 2016 से अस्थाई तौर पर स्थगित करना आवश्यक है। तदनुसार “यूरो” में किए जाने वाले व्यापारिक लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खातेगत लेनदेन अगली सूचना तक एशियाई समाशोधन संघ (ACU) प्रणाली के बाहर समाशोधित (सेटल) करने की अनुमति दी जाती है। 3. सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (शेखर भटनागर) |