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एसजीएल और सीएसजीएल लेखा-पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश

आरबीआई/2011-12/230
शबैंवि.केंका.बीपीडी. परि (पीसीबी) 6/09.11.00/2011-12

25 अक्तूबर 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

प्रिय महोदय / महोदया,

एसजीएल और सीएसजीएल लेखा-पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश

कृपया 16 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि 24 /12.05.001/ 2010 -11 और 5 अप्रैल 2010 परि शबैंवि. केंका. (पीसीबी) बीपीडी परि 52 /09.11.00 / 2019 -10 देखें जिसके अंतर्गत सभी शहरी सहकारी बैंकों को एसजीएल और सीएसजीएल खाते खोलने और खातों के रखरखाव के लिए पात्रता मानदंड सूचित किया गए थे।

2. हम इसके साथ एसजीएल और सीएसजीएल खातों को खोलने के लिए पात्रता मानदंड और परिचालन दिशानिर्देश पर रिजर्व बैंक द्वारा ज़ारी की गयी और भारत के राजपत्र में अधिसूचित 5 सितम्बर 2011 की दो अधिसूचनाएं सं 183 की प्रतियां अग्रेषित करते है। हम सूचित करते है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एसजीएल तथा सीएसजीएल खातों खोलने के संदर्भ मे हमारे उपर्युक्त परिपत्र मे निहित पात्रता मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं हैं।

3. कृपया हमारे सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दे।

भवदीय

(एल.एम.कांबले)
महाप्रबन्धक प्रभारी अधिकारी

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