केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/202 31 मार्च 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृपया दिनांक 26 फरवरी 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) सुविधा के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों को दिनांक 1 अप्रैल 2020 से केवल केसीसी के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे मौजूदा अल्पावधि फसल ऋण जो केसीसी के माध्यम से जारी नहीं किए गए हैं, को 31 मार्च 2020 तक केसीसी ऋण में परिवर्तित किया जाए। 2. देश के अधिकांश राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर प्रतिबंधों को देखते हुये, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंक, कृषि स्वर्ण ऋण सहित मौजूदा अल्पावधि फसल ऋणों को 30 जून 2020 तक केसीसी ऋण में परिवर्तित कर सकते हैं और ऐसे खातों में ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) सुविधा का लाभ 30 जून 2020 तक मिलता रहेगा। भवदीया, (सोनाली सेन गुप्ता) |