बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ /2010-11/252 1 नवंबर 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अक्तूबर 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 54/12.02.001/2010-11 देखें । जैसा कि 31 अक्तूबर 2010 को जारी रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, अस्थायी चलनिधि दबाव के बने रहने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 29 अक्तूबर 2010 को चलनिधि सुलभ करने के जिन उपायों की घोषणा की गयी थी, उन्हें 1-4 नवंबर 2010 के दौरान सभी दिवसों के लिए लागू किया जाए । अत:, अनुसूचित वाणिज्य बैंक 8 अक्तूबर 2010 की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । चूंकि 4 नवंबर 2010 की एलएएफ नीलामी चार दिनों के लिए होगी, अत: बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में 7 नवंबर 2010 तक हुई किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ व अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) |