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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

आरबीआइ /2010-11/267
संदर्भ. बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 60 /12.02.001/2010-11

9 नवंबर 2010
18 कार्तिक 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि
अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन
सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 55/12.02.001/2010-11 देखें ।

जैसा कि 9 नवंबर 2010 को जारी रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 2 नवंबर 2010 की दूसरी तिमाही समीक्षा में वर्णित मौद्रिक नीति दृष्टिकोण के अनुसार तथा अस्थायी चलनिधि दबाव के कारण उत्पन्न स्थिति में चलनिधि सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के सूचना देने वाले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में 9 नवंबर से 16 दिसंबर 2010 के दौरान हुई किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ व अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । उपर्युक्त उपाय 16 दिसंबर 2010 तक प्रभावी रहेगा ।

भवदीय

(पी. आर. रवि मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

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