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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

आरबीआइ /2009-10/290
संदर्भ. बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 63 /12.02.001/2010-11

30 नवंबर 2010
09 अग्रहायण 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)
को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

कृपया 09 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 60/12.02.001/2010-2011 देखें जिसके अंतर्गत यह सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक 16 दिसंबर 2010 तक दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के सूचना देने वाले शुक्रवार की स्थिति के अनुसर अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में 09 नवंबर से 16 दिसंबर 2010 के दौरान हुई किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

2. जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 नवंबर 2010 की प्रेस प्रकाशनी में बताया गया है, आगे और चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को तत्काल प्रभाव से 28 जनवरी 2011 तक दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के सूचना देने वाले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जाए । बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । तथापि, इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि सहायता की सूचना दैनिक आधार पर देना आवश्यक है ।

भवदीय

(बि. महापात्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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