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79101949

बैंककारी वि‍नि‍यमन अधि‍नि‍यम, 1949 की धारा 24 - सांवि‍धि‍क चलनि‍धि‍ अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनि‍धि‍ समायोजन सुवि‍धा (एलएएफ) के अंतर्गत अति‍रि‍क्त चलनि‍धि‍ सहायता

आरबीआइ /2010-11/387
संदर्भ : बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी बीसी.  76/12.02.001/2010-11

25 जनवरी  2011
5  माघ 1932 (शक)

सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक

महोदय

बैंककारी वि‍नि‍यमन अधि‍नि‍यम, 1949 की धारा 24 -
सांवि‍धि‍क चलनि‍धि‍ अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी -
चलनि‍धि‍ समायोजन सुवि‍धा (एलएएफ) के अंतर्गत अति‍रि‍क्त चलनि‍धि‍ सहायता

कृपया 16 दि‍संबर 2010 का हमारा परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. आरईटी. बीसी. 68/12.02.001/2010-11 देखें, जि‍सके अंतर्गत यह सूचि‍त कि‍या गया था कि‍ अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक 18 दि‍संबर 2010 से 28 जनवरी 2011 तक  अपनी नि‍वल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0 प्रति‍शत तक चलनि‍धि‍ समायोजन सुवि‍धा के अंतर्गत अति‍रि‍क्त चलनि‍धि‍ सहायता प्राप्त कर सकते हैं । बैंक इस सुवि‍धा का उपयोग करने के कारण सांवि‍धि‍क चलनि‍धि‍ अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में 28 जनवरी 2011 तक होने वाली कि‍सी कमी के लि‍ए पखवाड़े के आधार पर पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडि‍क ब्याज से छूट प्राप्त करने के लि‍ए आवेदन कर सकते हैं ।

2.  जैसा कि‍ 25 जनवरी 2011 को घोषि‍त मौद्रि‍क नीति‍ 2010-11 की तीसरी ति‍माही समीक्षा में नि‍र्दि‍ष्ट कि‍या गया है, एलएएफ के अंतर्गत अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंकों को उनके एनडीटीएल के एक प्रति‍शत तक दी जाने वाली अति‍रि‍क्त चलनि‍धि‍ सहायता, जो 28 जनवरी 2011 को समाप्त होने वाली थी, अब 8 अप्रैल 2011 तक जारी रहेगी ।  बैंक इस सुवि‍धा का उपयोग करने के कारण सांवि‍धि‍क चलनि‍धि‍ अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में होने वाली कि‍सी कमी के लि‍ए पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडि‍क ब्याज से छूट प्राप्त करने के लि‍ए आवेदन कर सकते हैं । तथापि‍, इस सुवि‍धा के अंतर्गत प्राप्त चलनि‍धि‍ सहायता की सूचना दैनि‍क आधार पर देना आवश्यक है ।

भवदीय

(पी. आर. रवि‍ मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

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