बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता
आरबीआइ /2010-11/467 8 अप्रैल 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि कृपया 25 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 76/12.02.001/2010-2011 देखें जिसके अंतर्गत यह सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक 08 अप्रैल 2011 तक अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं । बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में होने वाली किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । 2.जैसा कि 08 अप्रैल 2011 को जारी प्रेस प्रकाशनी में निर्दिष्ट किया गया है, एलएएफ के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक दी जाने वाली अतिरिक्त चलनिधि सहायता, जो 08 अप्रैल 2011 को समाप्त होने वाली थी, अब 06 मई 2011 तक जारी रहेगी । बैंक इस सुविधा का उपयोग करने के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में होने वाली किसी कमी के लिए पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । तथापि, इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि सहायता की सूचना दैनिक आधार पर देना आवश्यक है । भवदीय (पी. आर. रविमोहन) |