एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हो और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से अधिक न हो। बैंकों को, हमारे ऊपर संदर्भित दिनांक 1 सितंबर 2020 के परिपत्र द्वारा, 1 सितंबर 2020 को या इसके बाद ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों को 31 मार्च 2021 तक, एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित करने की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 22 प्रतिशत की बढ़ाई गई एचटीएम सीमा की छूट को 31 मार्च 2022 तक विस्तार दिया जाए, अर्थात- बैंक ऐसी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को 31 मार्च 2022 तक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित करना जारी रख सकते हैं। 3. यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरु होगा, अर्थात बैंकों द्वारा 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को क्रमशः इस प्रकार घटाया जाएगा कि एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां निम्नलिखित से अधिक नहीं होंगी: (क) 21.00 प्रतिशत 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार (ख) 20.00 प्रतिशत 30 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार (ग) 19.50 प्रतिशत 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार 4. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंक वर्ष में एक बार अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से निवेश अंतरित कर सकते हैं और ऐसे अंतरण की अनुमति सामान्यतः लेखा वर्ष के आरंभ में दी जाएगी। तथापि बैंकों को उपर्युक्त पैरा 3 में बताए गए अनुदेशों का पालन करने के लिए उनकी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी में अंतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अंतरण की अनुमति उस तिमाही में दी जाएगी, जिसमें एचटीएम सीलिंग को घटाया जाना है। यह लेखा वर्ष के आरंभ में दी गई अंतरण की अनुमति के अलावा होगी। भवदीया (उषा जानकीरामन) |