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लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान

आरबीआई/2017-18/127
डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18

01 फरवरी 2018

लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान

कृपया 10 अक्तूबर 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/10/2014-एनएस का संदर्भ देखें, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लि. और एचडीएफसी बैंक लि. को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 1981; राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 1987; राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना, 1981 और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवाँ निर्गम) योजना, 1989 में अभिदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त चार लघु बचत योजनाओं से संबंधित कार्य संचालित करने लिए भी प्राधिकृत बैंकों को 1 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2017-18/2 / डीजीबीए.जीबीडी.सं.2/31.12.010/2017-18 में सूचित वर्तमान दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाए। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने में तेजी लाएं।

3. लोक भविष्य निधि, 1968 के लेनदेनों की भाँति ऐसे सभी लेनदेनों अर्थात् प्राप्ति, भुगतान, अर्थदण्ड, ब्याज आदि की रिपोर्ट सीधे केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को दैनिक आधार पर भेजी जाए ताकि रिपोर्ट भेजने, उसके समाधान और लेखांकन में एकरूपता बनी रहे।

4. एजेंसी बैंकों से अपेक्षित है कि वे संबंधित योजनाओं के नियमों और विनियमों का पालन करें। नियमों और विनियमों का पालन न करने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा। इनका पालन न करने के कारण उत्पन्न आर्थिक देयता, यदि कोई हो, पूरी तरह बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

5. अत: आपसे अनुरोध है कि आप उक्त योजनाओं के अंतर्गत होने वाले लेनदेनों की रिपोर्ट भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से अविलंब संपर्क करें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

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