सॉफ्टवेयर का निर्यात – थोक में सॉफ़्टेक्स फ़ाइल करना – और उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
सॉफ्टवेयर का निर्यात – थोक में सॉफ़्टेक्स फ़ाइल करना – और उदारीकरण
भारिबैंक/2015-16/231 5 नवंबर 2015 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक महोदया/महोदय, सॉफ्टवेयर का निर्यात – थोक में सॉफ़्टेक्स फ़ाइल करना – और उदारीकरण प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 15 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.80, 1 जनवरी 2013 के ए.पी.(डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.66 और 13 सितंबर 2013 के ए.पी.(डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.43 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार वर्ष में अखिल भारतीय आधार पर न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये के वार्षिक पण्यावर्त अथवा न्यूनतम 600 सॉफ़्टेक्स फॉर्म फ़ाइल करने वाला सॉफ्टवेयर निर्यातक थोक में किए गए सभी आफ-साइट सॉफ्टवेयर निर्यातों के संबंध में, प्रमाणन हेतु सक्षम प्राधिकारी को मासिक आधार पर एक्सेल फॉर्मेट में विवरण की घोषणा करने के लिए पात्र है। 2. लघु निर्यातकों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा सभी सॉफ्टवेयर निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाए। तदनुसार, सभी सॉफ्टवेयर निर्यातक अब प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकारी को एकल के साथ-साथ थोक सॉफ़्टेक्स फॉर्म एक्सेल फ़ार्मेट में फाइल कर सकते हैं। सॉफ़्टेक्स फॉर्म संलग्नक – I में दिया गया है। चूंकि STPI/SEZ से सॉफ़्टेक्स डाटा इलेक्ट्रानिक रूप में रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाता है, अतः निर्यातकों से अपेक्षित है कि वे संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सॉफ़्टेक्स फॉर्म दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। STPI/SEZ एक प्रति अपने पास रखेंगे और विधिवत प्रमाणित दूसरी प्रति निर्यातक को दे देंगे। 3. अब तक की भांति ऑफ साइट सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर निर्यातक www.rbi.org.in वेबसाइट से सॉफ़्टेक्स फॉर्म नंबर (एकल के साथ-साथ थोक) जनरेट कर सकते हैं/ले सकते हैं। सॉफ़्टेक्स नंबर / नंबरों को जनरेट करने के लिए निर्यातक ऑनलाइन फॉर्म (Path www.rbi.org.in ⇒ Forms⇒ FEMA Forms⇒ Printing EDF/SOFTEX Form No.) भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म और सूचना-पत्र का नमूना संलग्नक – II में दिया गया है। 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 निर्यातकों से अपेक्षा करता है कि इस प्रकार आबंटित नंबर का प्रयोग करते हुए वे सॉफ़्टेक्स फॉर्म पूरा करें और पहले उसे प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उसके बाद प्राधिकृत व्यापारी को आगे की कार्रवाई के लिए, अब तक की भांति, प्रस्तुत करें। 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (ए. के. पाण्डेय) |