माल और सेवाओं का निर्यात – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में सॉफ्टेक्स क्रियाविधि का सरलीकरण और पुनरीक्षण (संशोधन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में सॉफ्टेक्स क्रियाविधि का सरलीकरण और पुनरीक्षण (संशोधन)
भारिबैंक/2012-13/359 1 जनवरी 2013 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा. 36/2001-आरबी द्वारा यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (STPIs) अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्रों (FTZs) अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZs) अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (जैसी भी स्थिति हो), भारत सरकार के नामित अधिकारियों को सॉफ्टेक्स फॉर्मों के जरिये घोषित निर्यातों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 2. संशोधित सॉफ्टेक्स क्रियाविधि 15 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 80 के जरिये 1 अप्रैल 2012 से भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (STPIs) के 5 नामित केंद्रों पर पहले लागू की गयी थी और तदनंतर 23 अक्तूबर 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.47 के जरिये भारत में सभी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में (STPIs) लागू की गयी। 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZs)/ 100%निर्यात अभिमुख ईकाईयों (EOU)/ देशी प्रशुल्क क्षेत्रों (DTA) में भी संशोधित सॉफ्टेक्स क्रियाविधि तत्काल प्रभाव से लागू की जाए । 4. संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (STPIs) अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZs)/100% निर्यात अभिमुख ईकाईयों(EOU)/देशी प्रशुल्क क्षेत्रों (DTA) का सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिसका वार्षिक पण्यावर्त न्यूनतम रु.1000 करोड़ है अथवा जो वर्ष में अखिल भारतीय आधार पर 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइल करता है, संलग्नक 'ए' और 'बी' के अनुसार संशोधित एक्सेल फॉर्मेट में एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों(STPIs) में स्थित सॉफ्टवेयर निर्यातकों पर लागू 15 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 80 में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी । 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करायें । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |