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राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23

आरबीआई/2022-23/72
आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस789/14.04.050/2022-23

16 जून 2022

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),
नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार)
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)

महोदया/महोदय,

राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23

भारत सरकार ने 15 जून 2022 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (6)-बी (डबल्यू&एम)/2022 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2022-23, श्रृंखला I और II की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाग के लिए अलग श्रृंखला (श्रृंखला I और II) होगी। बॉण्ड जारी करने के नियम और शर्त उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार होंगे।

2. निर्गम तारीख

नीचे दिये गए विवरण के अनुसार बॉन्ड जारी किया जाएगा:

क्र.सं भाग अभिदान अवधि निर्गम तारीख
1. 2022-23 श्रृंखला I 20-24 जून 2022 28 जून 2022
2. 2022-23 श्रृंखला II 22-26 अगस्त 2022 30 अगस्त 2022

3. अभिदान की अवधि

इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड का अभिदान उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीखों ( सोमवार से शुक्रवार) पर खोला जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार पूर्व सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के पहले किसी भी समय योजना बंद कर सकती है।

4. आवेदन

बॉण्‍ड के लिए अभिदान हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र क में या किसी मिलते जुलते अन्य प्रपत्र में किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सोने का ग्राम (इकाई में) और आवेदक का नाम और पता दिया जाए। प्रत्येक आवेदन, निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी वैध “पैन विवरण” के साथ ही होना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से बॉन्ड के लिए आवेदन स्वीकार करने और उपभोक्ताओं को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा आवेदक को पावती प्रपत्र ख में जारी किया जाएगा।

5. सभी ऑनलाइन आवेदन निवेशक/कों के ईमेल आईडी के साथ होने चाहिए जो अभिदान विवरणों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए।

6. आवेदन प्राप्त करने के अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यालयों को एसजीबी के निवेशकों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है और उन्हें समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। इन बांडों की सर्विसिंग के संबंध में सभी वर्तमान परिचलनात्मक निर्देशों की उपलब्धता को एक ही स्थान पर सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी. सीडीडी. 1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किया गया जो आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्तकर्ता कार्यालयों को सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटने और निवेशकों को सेवा प्रदान करते हुए इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 27 मार्च 2018 के अधिसूचना एफ़.सं.4 (2) डबल्यू&एम/2018 में निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें बॉण्ड पर लागू होंगे।

भवदीय,

(राकेश त्रिपाठी)
मुख्य महाप्रबंधक

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