राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 - आरबीआई - Reserve Bank of India
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23
आरबीआई/2022-23/156 16 दिसंबर 2022 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (6)-बी (डबल्यू&एम)/2022 के माध्यम से राजकीय स्वर्ण बॉण्ड 2022-23, श्रृंखला III और IV की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाग के लिए विशिष्ट श्रृंखला (श्रृंखला III और IV) होगी। बॉण्ड जारी करने के नियम और शर्त उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार होंगे। 2. निर्गम तारीख नीचे दिये गए विवरण के अनुसार बॉन्ड जारी किया जाएगा:
3. अभिदान की अवधि इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण बॉन्ड का अभिदान उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीखों (सोमवार से शुक्रवार) पर खोला जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार पूर्व सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के पहले किसी भी समय योजना बंद कर सकती है। 4. आवेदन बॉण्ड के लिए अभिदान हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र ए में या इसी प्रकार के मिलते जुलते अन्य प्रपत्र में किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सोने का ग्राम (इकाई में) और आवेदक का नाम और पता दिया जाए। प्रत्येक आवेदन में निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी वैध “पैन विवरण” संलग्न होना चाहिए। प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से बॉन्ड के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु नामित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड अधिकृत है तथा ये प्राप्तकर्ता कार्यालय बॉन्डों से संबन्धित सभी सेवाएँ भी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा आवेदक को पावती फॉर्म बी में जारी किया जाएगा। 5. सभी ऑनलाइन आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल पर निवेशक/कों के ईमेल आईडी के साथ होने चाहिए जिसे अभिदान विवरणों के साथ अपलोड किया जाए। 6. आवेदन प्राप्त करने के अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यालयों को एसजीबी के निवेशकों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है अतः प्राप्तकर्ता कार्यालयों से अपेक्षित है कि वे समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों द्वारा निर्देशित हों। इन बांडों की सर्विसिंग के संबंध में सभी वर्तमान परिचलनात्मक निर्देशों की उपलब्धता को एक ही स्थान पर सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी. सीडीडी. 1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किया गया और उक्त आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्तकर्ता कार्यालयों को सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटने और निवेशकों को सेवा प्रदान करते हुए इन निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 27 मार्च 2018 के अधिसूचना एफ़.सं.4 (2) डबल्यू&एम/2018 में निर्दिष्ट अन्य सभी नियम और शर्तें बॉण्ड पर लागू होंगे। भवदीया, (रक्षा मिश्रा) |