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31 मार्च 2012 को विशेष समाशोधन

भारिबैं/2011-12/462
भुनिप्रवि.केंका.सीएचडी.सं. 1732 / 03.01.03 / 2011-2012

20 मार्च 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय

31 मार्च 2012 को विशेष समाशोधन

चालू वित्‍त वर्ष (2011-12) के सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन को 31 मार्च 2012 तक सुविधाजनक बनाने के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों को 31 मार्च 2012 की शाम/रात में उसी दिन वापसी समाशोधन के साथ "विशेष समाशोधनों" के संचालन हेतु सूचित कर दिया गया है। उन्‍हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि, स्थानीय केंद्रों पर परिचालन सुविधा के मद्देनज़र, उनके क्षेत्राधिकार में समाशोधन गृह ये समाशोधन करें ताकि जनता से प्राप्त सरकारी राजस्व संबंधी लिखतों की वसूली हो जाए तथा ये 31 मार्च 2012 तक सरकार के खाते में जमा हो जाएं।

2. इस संबंध में हमारे सरकारी एवं बैंक खाता विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी- केंद्र/राज्‍य सरकारों के लेनदेन- चालू वित्त वर्ष (2011-12) के लिए विशेष उपाय' पर जारी परिपत्र (सबैंलेवि‍. सलेप्र. क्र. एच 457/42.01.029 / 2011-12 दिनांक 19 मार्च 2012 को) की ओर आपका ध्‍यान आमंत्रित किया है।

3. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष/समाशोधन गृहों से प्राप्त अनुदेशों को लागू करें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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