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30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन

आरबीआई/2016-17/255
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं./2656/03.01.03/2016-17

23 मार्च 2017

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदया / महोदय,

30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन

‘सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी - केन्द्र / राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्त वर्ष (2016-17) के लिए विशेष उपाय’ पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र (दिनांक 16 मार्च 2017 के डीजीबीए.जीएडी.सं. 2377/42.01.029/2016-17) का संदर्भ लें।

2. दिनांक 31 मार्च 2017 तक चालू वित्त वर्ष (2016-17) के सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है 30 और 31 मार्च 2017 को देशभर में सभी समाशोधन ग्रहों में निम्नलिखित अनुसार विशेष समाशोधन का संचालन किया जाए:

तारीख समाशोधन का प्रकार प्रस्तुति समाशोधन रिटर्न समाशोधन
30 मार्च, 2017
(बृहस्पतिवार)
सामान्य समाशोधन जैसा की बृहस्पतिवार को आने वाले किसी भी कार्य दिवस में किया जाता है
इसके अलावा, नीचे दर्शाई गई अनुसूची के अनुसार उसी दिन रिटर्न समाशोधन के साथ सरकारी लेनदेनों के लिए एक विशेष समाशोधन (प्राप्ति और भुगतान)।
31 मार्च, 2017
(शुक्रवार)
सामान्य समाशोधन जैसा की शुक्रवार को आने वाले किसी भी कार्य दिवस में किया जाता है
इसके अलावा, नीचे दर्शाई गई अनुसूची के अनुसार उसी दिन रिटर्न समाशोधन के साथ सरकारी लेनदेनों के लिए एक विशेष समाशोधन (प्राप्ति और भुगतान)।

विभिन्न प्रकार के समाशोधन के लिए अनुसूची

क. सीटीएस ग्रिड स्थान (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)

30 और 31 मार्च 2017 को विशेष प्रस्तुति समाशोधन *** विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत लिखतों के लिए P2F सत्र समय विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत लिखतों के लिए रिटर्न समाशोधन
20.00 और 20.30 बजे के बीच 21.00 और 21.30 बजे के बीच 22.00 और 22.15 बजे के बीच
*** विशेष समाशोधन के अंतर्गत, सीटीएस - 2010 और गैर-सीटीएस 2010 मानक लिखतों दोनों के लिए एक सत्र चलाया जाएगा। पृथक्करण की कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. गैर - एमआईसीआर / ईसीसीएस समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन

प्रस्तुति समाशोधन रिटर्न समाशोधन
स्थानीय केंद्र पर परिचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विस्तारित कारोबारी समय के एक घंटे बाद। स्थानीय केंद्र पर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतीकरण समाशोधन के आधे घंटे / एक घंटे बाद।

3. सभी बैंकों को इन दो दिनों में विशेष समाशोधन परिचलनों में भाग लेना अनिवार्य है। समाशोधन गृहों के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि, वे विशेष समाशोधन समय के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त बकाया बनाए रखें। तथापि, जावक समाशोधन में भाग लेने का निर्णय बैंकों के ऊपर छोड़ा जा सकता है जो कि, उनके द्वारा सरकारी खातों को, क्रेडिट करने / से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राप्त लिखतों के ऊपर निर्भर होगा।

4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित अनुदेशों एवं साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों के अनुदेशों का भी पालन करें। सीटीएस स्थानों में छवि आधारित समाशोधन के मामले में इन दो दिनों के लिए पृथक परिचालनात्मक प्रक्रिया को अपनाए जाने का निर्णय लिया जाएगा और संबंधित सीटीएस स्थानों के अध्यक्षों के द्वारा सभी सदस्य बैंकों को सूचित किया जाएगा और इस संबंध में सदस्य बैंक एनपीसीआई द्वारा सभी सदस्य बैंकों और तीन ग्रिडों के अध्यक्षों को दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को जारी किए गए परिपत्र एनपीसीआई 2016-17/सीटीएस/परिपत्र सं. 32 के अंतर्गत मार्गदर्शन प्राप्त करें।

5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे इन तारीखों (30-31 मार्च 2017) को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में विस्तारित टाइम विंडो को दर्शाने वाला एक अलग ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा।

भवदीया

(नन्दा एस.दवे)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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