30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2016-17/255 23 मार्च 2017 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, 30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन ‘सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी - केन्द्र / राज्य सरकारों के लेन-देन – चालू वित्त वर्ष (2016-17) के लिए विशेष उपाय’ पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र (दिनांक 16 मार्च 2017 के डीजीबीए.जीएडी.सं. 2377/42.01.029/2016-17) का संदर्भ लें। 2. दिनांक 31 मार्च 2017 तक चालू वित्त वर्ष (2016-17) के सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है 30 और 31 मार्च 2017 को देशभर में सभी समाशोधन ग्रहों में निम्नलिखित अनुसार विशेष समाशोधन का संचालन किया जाए:
विभिन्न प्रकार के समाशोधन के लिए अनुसूची क. सीटीएस ग्रिड स्थान (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)
ख. गैर - एमआईसीआर / ईसीसीएस समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन
3. सभी बैंकों को इन दो दिनों में विशेष समाशोधन परिचलनों में भाग लेना अनिवार्य है। समाशोधन गृहों के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि, वे विशेष समाशोधन समय के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त बकाया बनाए रखें। तथापि, जावक समाशोधन में भाग लेने का निर्णय बैंकों के ऊपर छोड़ा जा सकता है जो कि, उनके द्वारा सरकारी खातों को, क्रेडिट करने / से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राप्त लिखतों के ऊपर निर्भर होगा। 4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित अनुदेशों एवं साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों के अनुदेशों का भी पालन करें। सीटीएस स्थानों में छवि आधारित समाशोधन के मामले में इन दो दिनों के लिए पृथक परिचालनात्मक प्रक्रिया को अपनाए जाने का निर्णय लिया जाएगा और संबंधित सीटीएस स्थानों के अध्यक्षों के द्वारा सभी सदस्य बैंकों को सूचित किया जाएगा और इस संबंध में सदस्य बैंक एनपीसीआई द्वारा सभी सदस्य बैंकों और तीन ग्रिडों के अध्यक्षों को दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को जारी किए गए परिपत्र एनपीसीआई 2016-17/सीटीएस/परिपत्र सं. 32 के अंतर्गत मार्गदर्शन प्राप्त करें। 5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे इन तारीखों (30-31 मार्च 2017) को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में विस्तारित टाइम विंडो को दर्शाने वाला एक अलग ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा। भवदीया (नन्दा एस.दवे) |