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31 मार्च, 2018 को विशेष समाशोधन परिचालन

आरबीआई/2017-18/145
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं.2707/03.01.03/2017-18

28 मार्च 2018

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक

महोदया / महोदय,

31 मार्च, 2018 को विशेष समाशोधन परिचालन

‘सरकारी खातों का वार्षिक समापन - केंद्रीय / राज्य सरकारों के लेनदेन - वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय’ पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी परिपत्र (डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18, दिनांक 27 मार्च 2018) का संदर्भ लें।

2. 31 मार्च, 2018 तक चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित अनुसार पूरे देश में सभी समाशोधन गृहों पर विशेष समाशोधन किया जाएगा:

तिथि समाशोधन का प्रकार - प्रस्तुति समाशोधन / वापसी समाशोधन
31 मार्च, 2018 (शनिवार) सामान्य समाशोधन जैसा की शनिवार को आने वाले किसी भी कार्य दिवस में किया जाता है
इसके अलावा, नीचे दर्शाई गई अनुसूची के अनुसार उसी दिन रिटर्न समाशोधन के साथ सरकारी लेनदेनों के लिए एक विशेष समाशोधन (प्राप्ति और भुगतान)।

विभिन्न प्रकार के समाशोधन के लिए अनुसूची

क. सीटीएस ग्रिड स्थान (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)

31 मार्च 2018 को विशेष प्रस्तुति समाशोधन *** विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत लिखतों के लिए P2F सत्र समय विशेष समाशोधन के माध्यम से प्रस्तुत लिखतों के लिए रिटर्न समाशोधन
20.00 और 20.30 बजे के बीच 21.00 और 21.30 बजे के बीच 22.00 और 22.15 बजे के बीच
*** विशेष समाशोधन के अंतर्गत, सीटीएस - 2010 और गैर-सीटीएस 2010 मानक लिखतों दोनों के लिए एक सत्र चलाया जाएगा। पृथक्करण की कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. दिनांक 31 मार्च 2018 को गैर - एमआईसीआर (ईसीसीएस) समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन

प्रस्तुति समाशोधन रिटर्न समाशोधन
स्थानीय केंद्र पर परिचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विस्तारित कारोबारी समय के एक घंटे बाद। स्थानीय केंद्र पर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतीकरण समाशोधन के आधे घंटे / एक घंटे बाद।

3. सभी बैंकों को ऊपर विनिर्दिष्ट तिथि को विशेष समाशोधन परिचलनों में भाग लेना अनिवार्य है। समाशोधन गृहों के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि, वे विशेष समाशोधन समय के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त बकाया बनाए रखें।

4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित अनुदेशों एवं साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों की ओर से प्राप्त अनुदेशों का भी पालन करें। सीटीएस स्थानों में छवि आधारित समाशोधन के मामले में 31 मार्च 2018 के लिए पृथक परिचालनात्मक प्रक्रिया का निर्णय लिया जाएगा और संबन्धित सीटीएस स्थानों के अध्यक्षों द्वारा सभे बैंको को सूचित कर दिया जाएगा। सदस्य बैंक एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए दिनांक 03 अक्टूबर 2016 के परिपत्र एनपीसीआई/2016-17/सीटीएस/परिपत्र सं.32 का भी संदर्भ ले सकते हैं जो कि विशिष्ट समाशोधन सत्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखतों के संबंध में समाशोधन के प्रकार के बारे में है।

5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2018 को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में विस्तारित टाइम विंडो को दर्शाने वाला एक अलग ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा।

भवदीया

(नन्दा एस. दवे)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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