विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा
आरबीआई/2012-13/379 24 पौष 1934 (शक) प्रति सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय/ महोदया, विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा कृपया परिपत्र सं. एफएमडी.एमओएजी.सं.1082/01.06.016/2012-13 देखें जिसमें विदेशी मुद्रा में वृद्धिशील पोत-लदानपूर्व निर्यात ऋण (पीसीएफसी) की मदद के लिए स्वैप सुविधा निर्धारित की गई है। अनुसूचित बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप की सीमा तक रुपया पुनर्वित्त का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि वचन पत्र पीसीएफसी के तहत पात्र निर्यात बिलों द्वारा पूर्णतः समर्थित हो। 2. विशेष निर्यात पुनर्वित्त सुविधा के तहत प्राप्त पुनर्वित्त पर प्रभारित रुपया ब्याज दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत प्रचलित रेपो दर होगी, जो वर्तमान में 8.0 प्रतिशत है। 3. यह सुविधा 21 जनवरी 2013 से 28 जून 2013 तक उपलब्ध है। 4. वर्तमान रुपया निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा, पहले की तरह, जारी रहेगी। भवदीय (माइकल देबब्रत पात्र)
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