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इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - समय का विस्तार

आरबीआई/2016-17/203
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1669/02.14.006/2016-2017

30 दिसंबर 2016

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता
प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी
और अन्य सभी संभावित प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदया/महोदय,

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय - समय का विस्तार

दिनांक 22 नवंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी. सं. 1288/02.14.006/2016-17 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत न्यूनतम विवरण के साथ जारी किए गए सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमा में वृद्धि और प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) का उपयोग करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए विशेष छूट के बारे में सूचित किया गया था। ये उपाय 30 दिसंबर 2016 तक लागू थे और समीक्षाधीन थे।

2. इस बात पर विचार करते हुए कि, बैंक देश में प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने संबंधी दिशा निर्देशों और ढांचे की व्यापक समीक्षा कर रहा है (दिनांक 2 सितंबर 2016 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें) यह निर्णय लिया गया है कि, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) दिशा निर्देशों की समीक्षा के पूरे होने तक ऊपर उल्लेख किए गए परिपत्र में अधिसूचित उपायों को विस्तार प्रदान किया जाए।

3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया,

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक

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