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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा

आरबीआई/2008-09/450
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.322/02.01.009/2008-09

22 अप्रैल 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र मौनीवि.बीसी. 309/02.01.009/2008-09, दिनांक 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र मौनीवि.बीसी. 312/02.01.009/2008-09, दिनांक 27 दिसंबर 2009 का परिपत्र मौनीवि.बीसी. 318/02.01.009/2008-09 देखें।

2. इस सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 24 अक्तूबर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक के बराबर पुनर्वित्त, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो रेट पर, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रदान करता है जिस दौरान पुनर्वित, सुविधानुसार आहरित किया तथा चुकता किया जा सकता है। यह सुविधा 30 सितंबर 2009 तक उपलब्ध थी।

3. जैसा कि 21 अप्रैल 2009 को घोषित किए गए 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निर्दिष्ट किया गया है, इस सुविधा को 31 मार्च 2010 तक बढ़ा देने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(ए.बी. चक्रवर्ती)
परामर्शदाता

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