विशेष आवधिक रेपो सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष आवधिक रेपो सुविधा
भारिबैं/2009-10/192 27 अक्तूबर 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय, विशेष आवधिक रेपो सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारा दिनांक 21 अप्रैल 2009 का हमारा परिपत्र एफएमडी. एमओएजी.सं. 35 / 01. 01.01 / 2008-09 देखें । 2. मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही की समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि पारस्परिक निधियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा आवास वित्त कंपनियों के निधीयन के लिए वाणिज्य बैंकों को प्राप्त विशेष आवधिक रेपो सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। 3. इस सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बकाया देयताओं का परिपक्वता पर पुनर्निर्धारण (रॉल ऑवर) नहीं किया जाएगा । भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति) |