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चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक को अपनाना

आरबीआई/2012-13/335
डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं.955/04.07.05/2012-13

14 दिसंबर, 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदया/महोदय,

चेक फॉर्मों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का मानकीकरण और उनकी वृद्धि - सीटीएस 2010 मानक को अपनाना

कृपया दिनांक 3 सितंबर 2012 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं. 399 / 04.07.05 / 2012-13 का अवलोकन करें जिसमें सभी बैंकों को यह निर्देश दिये गए थे कि वे अपने ग्राहकों को केवल मल्टी सिटी/सममूल्य पर देय सीटीएस- 2010 मानक के चेक 30 सितंबर 2012 के पहले जारी करने की व्यवस्था करें और साथ ही ग्राहकों के बीच जागरूकता लाकर परिचालन में नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों को 31 दिसंबर 2012 से पूर्व वापस लेने के लिए कहा गया था। इसके अलावा बैंकों को यह भी निर्देश दिये गए हैं की जिन बैंकों के पास आगे की तिथियों के ईएमआई चेक हैं (चाहे ये चेक उनके स्वयं के नाम पर हों अथवा उनके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ग्राहकों के नाम पर) उन्हें भी 31 दिसंबर 2012 से पूर्व नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों की जगह पर सीटीएस- 2010 मानक चेकों से बदला जाए।

2. जबकि ज़्यादातर बैंकों ने इस बात की पुष्टि की है कि वे केवल मल्टी सिटी/सममूल्य पर देय सीटीएस- 2010 मानक के चेक जारी कर रहे हैं, कई हितधारकों की ओर से इस बात का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों को वापस लेने / आगे की तिथियों के ईएमआई चेकों के स्थान पर सीटीएस- 2010 मानक चेकों को लाने के लिए निर्धारित सीमा को 31 दिसंबर 2012 से आगे बढ़ा दिया जाए।

3. इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस अवधि को 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया जाए ताकि नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों को वापस लिया जा सके और उनके स्थान पर सीटीएस- 2010 मानक चेकों को लाया जा सके। तथापि, यह बात उल्लेखनीय है कि बचे हुए नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों को इस बढ़ी हुई अवधि के बाद भी समाशोधन हेतु स्वीकार तो किया जाएगा किन्तु उनका समाशोधन अधिक अंतराल पर कर किया जाएगा। इस संबंध में अपनाए जाने वाले तौर तरीके, देय प्रभार यदि कोई हों इत्यादि के संबंध में हितधारकों से चर्चा की जा रही है और इस संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा।

4. उपर्युक्त अनुदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51 ) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और इस बात को सुनिश्चित करें कि ऊपर दर्शाई गई बढ़ी हुई तिथि के भीतर नॉन- सीटीएस- 2010 मानक चेकों को वापस लिया जाए।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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