बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2006-2007/239 31 जनवरी 2007 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं कृपया चलनिधि समायोजन सुविधा – रेपो और रिवर्स रेपो दरों के संबंध में वित्तीय बाजार विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2007 के परिपत्र एफएमडी. सं. 11/01.01.01/2006-07 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एलएएफ के तहत नियत रेपो दर में संशोधन कर उसे तत्काल प्रभाव से 7.50 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रेपो दर, अर्थात, 7.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय (एम. डी. पात्र) |