बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2007-2008/380 24 जून 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं कृपया चलनिधि समायोजन सुविधा – रेपो और रिवर्स रेपो दरों के संबंध में वित्तीय बाजार विभाग के दिनांक 24 जून 2008 के परिपत्र एफएमडी.एमओएजी सं./19/01.01.01/2007-08 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर में संशोधन कर उसे तत्काल प्रभाव से 8.50 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 25 जून 2008 से रेपो दर, अर्थात, 8.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय (एम.डी. पात्र) |