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बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

आरबीआई/2008-09/400
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.319/07.01.279/2008-09

4 मार्च 2009

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी

प्रिय महोदय/महोदया,

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

कृपया रिज़र्व बैंक की 4 मार्च 2009 की प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1432 देखें, जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.5 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.00 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों को (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ 05 मार्च 2009 से संशोधित रिपो रेट, अर्थात 5.0 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी।

भवदीय,

(जनक राज)
प्रभारी परामर्शदाता

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