बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2009-10/406 20 अप्रैल 2010 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए कृपया दिनांक 20 अप्रैल 2010 का मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 देखें, इसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर तुरंत प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.00 से 5.25 प्रतिशत कर दी गयी है। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों को (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) प्रदान की जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधाएँ 20 अप्रैल 2010 से संशोधित रिपो दर, अर्थात 5.25 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी। भवदीय, |