बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं (स्टैंडिंग लिक्विडिटि फ़ैसिलिटिज़) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं (स्टैंडिंग लिक्विडिटि फ़ैसिलिटिज़)
आरबीआइ/2010-11/106 02 जुलाई, 2010 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों [(पीडीज़) प्राइमरी डीलर्स] के लिए कृपया 02 जुलाई 2010 का रिज़र्व बैंक का प्रेस रिलीज़ 2010-11/22 देखें जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत तत्काल प्रभाव से रिपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25 से 5.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों [निर्यात ऋण पुनर्वित्त (एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफ़ाइनैंस)] और पीडीज़ (प्राथमिक व्यापारियों) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं, 03 जुलाई, 2010 से संशोधित रिपो रेट अर्थात् 5.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी। भवदीय, (जनक राज) |