2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 24 अक्तूबर 2013 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक एएमएल/ सीएफटी अनुपालन में प्रगति – अविरत प्रक्रिया” [इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस] दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। निम्नलिखित यूआरएल पर भी विवरण/ दस्तावेज उपलब्ध हैं।
3. राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें।
4. तथापि, इससे राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
5. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे।
भवदीय
(ए जी रे)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक: यथोक्त
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